उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2022, UP Vivaah Anudaan Yojana कैसे और कौन करे आवेदन
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक द्रष्टि से कमजोर परिवार को बेटी के विवाह पर आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने “विवाह अनुदान योजना/ UP Vivaah Anudaan Yojana” का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत उन सभी परिवार को बेटी की शादी पर आर्थिक अनुदान दिया जाएगा, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हैं। तथा बेटी के विवाह करने में असमर्थ हैं। इस योजना के अंतर्गत बेटी के विवाह पर 51000 से ₹55000 तक की सहायता राशि अनुदानित करने का निर्णय लिया है।
अगर आप उत्तर प्रदेश से है और इस योजना अर्थात विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो इस आर्टिकल के माध्यम से आप इस योजना संबंधित संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। हम इस आर्टिकल में आपको विवाह अनुदान योजना से आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया तथा पात्रता और आवश्यक दस्तावेज संबंधित संपूर्ण विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
योजना का नाम | विवाह अनुदान योजना उत्तर प्रदेश |
योजना शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
योजना से लाभार्थी होंगे | उत्तर प्रदेश की सभी शादी योग्य पात्र लड़की |
उद्देश्य | जरूरतमंद को शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना |
अनुदानित राशी | 51000 से 55000 तक |
ऑफिसियल वेबसाइट | shadianudan.upsdc.gov.in |
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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य तथा लाभ (Purpose and benefits of UP Vivaah Anudaan Yojana)
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जो परिवार अपनी बेटी की शादी में आर्थिक मदद चाहते हैं। तथा आर्थिक रुप से कमजोर होने की स्थिति में अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा देश के सभी राज्यों में इस योजना को अलग अलग नाम से सुचारू रूप से शुरू किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत जो भी पात्र परिवार हैं उन्हें ₹51000 से लेकर ₹55000 तक की राशि आर्थिक अनुदान के तौर पर दी जाएगी।
- इस योजना से उन सभी परिवारों को आर्थिक लाभ मिल पाएगा जो अपनी बेटी के शादी पर आवश्यक सामग्री जुटाने में भी असमर्थ हैं।
- सरकार ₹51000 हजार रुपए की धनराशि सामान जाति में विवाह करने के लिए देती है तथा ₹55000 धना राशि अंतरजातीय विवाह के लिए दी जाती है।
- अगर 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह होता है। तो इस स्थिति में ₹5000 प्रति कपल दिए जायेंगे।
- ऐसी योजना से उत्तर प्रदेश में हो रहे कन्या भूण हत्या में भी कमी आएगी।
- आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार बेटी की शादी अब आसानी से कर पाएंगे।
- सरकार द्वारा अनुदानित राशि सीधे बेटी के खाते में ट्रांसफर होगी
UP Vivaah Anudaan Yojana Required Eligibility and Documents (उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए आवश्यक पात्रता तथा दस्तावेज)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुचारू रूप से शुरू की गई विवाह अनुदान योजना के लिए पात्रता तथा दस्तावेज की आवश्यकता होगी:-
- आवेदन करता कृपया ध्यान दें उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन कर्ता अर्थात बेटी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
- उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत एक परिवार दो बेटियों के लिए ही इस योजना का लाभ ले सकता है। दो बेटियों से अधिक अनुदान के लिए आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज के तौर पर
- प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए ।
- इस योजना के तहत लाभार्थी की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹46800 और शहरी क्षेत्र के लिए ₹56400 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन कर्ता गरीबी रेखा से निचे हो।
- इस योजना का लाभ किसी भी जाति के लोग भी ले सकते हैं।
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जिस दंपति की शादी हो रही है उसका आयु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है ।
- आवेदन कर्ता के पास शादी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ( शादी के बाद आवेदन करने पर )
- बैंक का खाता नंबर होना अनिवार्य है।
- यदि आवेदक की कैटेगरी OBC/SC/ST हैं तो इनके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को नीचे दी गई आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए।
- सर्वप्रथम आवेदक उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के ऑफिशल पोर्टल http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ पर लॉगिन करें।
- होम पेज पर नए पंजीकरण ऑप्शन पर क्लिक करें।
- दिखाई दे रहे फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरे।
- फॉर्म में पूछी गई आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरने के पश्चात फॉर्म सबमिट करें और एक फोटो प्रति अपने पास रखें।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2022 के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे
Note: इस प्रिंट किए गए प्रति कॉपी को आपको संबंधित जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर जमा कर इसकी रसीद प्राप्त कर लेनी है ऑफलाइन फॉर्म जिला कल्याण विभाग में जमा करना आपके लिए अनिवार्य है ।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तर: उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज है। प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत लाभार्थी की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹46800 और शहरी क्षेत्र के लिए ₹56400 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन कर्ता गरीबी रेखा से निचे हो। इस योजना का लाभ किसी भी जाति के लोग भी ले सकते हैं। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, जिस दंपति की शादी हो रही है उसका आयु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आवेदन कर्ता के पास शादी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ( शादी के बाद आवेदन करने पर )
बैंक का खाता नंबर होना अनिवार्य है। यदि आवेदक की कैटेगरी OBC/SC/ST हैं तो इनके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है।
उत्तर: आप आर्टिकल को पूरा पढ़े। उसके अंतगर्त हम ने उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया दी है।
उत्तर: हां, हम ने आप की सुविधा के लिए पोस्ट में आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक दी है।