Labour Housing Scheme: श्रमिक आवास योजना के तहत सरकार सभी गरीबों को घर बनाने के लिए देगी रुपए

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Labour Housing Scheme: श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत गरीब व्यक्तियों को घर बनाने के लिए सरकार के द्वारा अब 1.50 लाख रुपए तक दिए जाएंगे जो भी गरीब और मजदूर वर्ग है उनके लिए सरकार के द्वारा योजना जारी की गई है पात्र व्यक्ति के द्वारा आवेदन करते ही यह पैसे मिल जाएंगे।

अगर आपके पास में घर नहीं है और मार खान बनाने के लिए आप सहायता चाहते हैं तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सरकार के द्वारा गरीब और मजदूर लोगों के लिए श्रमिक निर्माण के तहत लेबर हाउसिंग स्कीम जारी की गई है इस स्कीम के तहत सरकार के द्वारा गरीब व्यक्तियों को ₹150000 तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी इसके अलावा अगर कोई गरीब व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का निर्माण करता है तो उसे 25% तक का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा।

Labour Housing Scheme Required Documents

श्रमिक के पंजीयन परिचय-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति , श्रमिक के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की स्वप्रमाणित प्रति, श्रमिक के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति ।,भामाशाह कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति । बीपीएल श्रेणी में आने वाले श्रमिक (यदि लागू हो तो) ।

अनु.जाति या अनु.जन.जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो) । विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो) । पालनहार योजना में आने वाली महिला / परिवार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो) । केवल दो पुत्रियाँ हों (यदि लागू हो तो) ।

श्रमिक की वार्षिक आय प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (रूपये में) । भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नि / पति का मालिकाना हक होने का प्रमाण / दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)। प्लाट / भूखण्ड के सभी प्रकार के विवादों से मुक्त होने का राजस्व अधिकारी से प्राप्त संबंधित दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति । (यदि लागू हो तो)

Eligibility for Shramik Sulabh Housing Scheme

श्रमिक आवास योजना का लाभ लेने के लिए मंडल में काम से कम 1 वर्ष तक श्रमिक के रूप से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है श्रमिक प्रदेश का स्थान निवासी होना चाहिए श्रमिक के पास खुद का आधार कार्ड इसके साथ जन आधार कार्ड होना चाहिए यदि स्वयं के भूखंड पर आवास बनता है तो भूखंड पर स्वयं का या पत्नी या अपना मालिकाना हक होना चाहिए।

जहां पर मकान बना रहा है वह भूखंड विवाद रहित संपत्ति विवाद रहित और बंधन रहित होना चाहिए श्रमिक सरकार के विभाग में रजिस्टर्ड होना चाहिए परिवार की वार्षिक आय डायलॉग से अधिक नहीं होनी चाहिए।

श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए लाभ

योजना में देय हितलाभ- हाउसिंग फॉर ऑल मिशन ( अरबन ) अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केन्द्र / राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के पात्र हिताधिकारियों को, संबंधित योजना के प्रावधानानुसार, मण्डल द्वारा अधिकतम् 1.50 लाख रूपये तक की सीमा में अनुदान देय होगा।

स्वयं के भूखण्ड पर आवास का निर्माण करने की स्थिति में अधिकतम् 5 लाख रूपये निर्माण लागत की सीमा में, वास्तविक निर्माण लागत का 25 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा ।

श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए वरीयता

आवास योजना के तहत वैसे तो सभी गरीब लोगों को लाभ दिया जाएगा लेकिन इसमें कुछ लोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी यानी जो आवेदन करेंगे उनमें से अगर आवेदन यह लोग करते हैं तो उनका नंबर पहले आएगा।

श्रमिक आवास योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के हिट अधिकारी को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को विशेष योग्यजन को केवल दो पुत्री वाले श्रमिक को पालनहार योजना में आने वाली महिला परिवार को एक से अधिक वर्षों तक अर्थात 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष तक लगातार श्रमिक पंजीकृत रहो उसको पहले लाभ दिया जाएगा।

Check Labour Housing Scheme

श्रमिक सुलभ आवास योजना का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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